12 मामलों में अधिकारियों पर किया गया जुर्माना, गुप्ता को लखनऊ में किया गया सम्मानित
हाथरस 15 अप्रैल। सूचना का अधिकारी अधिनियम के तहत सरकार जो आमजन को अधिकार मिला है वह उनको सत्य की सार्थकता का अधिकार मिला है। इससे हम किसी भी विभाग और कार्यालय से किसी भी संबंध में जाइज तरीके से जानकारी मांग सकते हैं। इसका यदि सही तरह से उपयोग किया जाए तो निश्चित तौर पर इससे करेप्शन पर करंट लगता है।
यह उद्गार जनसूचना के अधिकार के तहत काफी समय से कार्य कर रहे देवेंद्र गुप्ता ने चामड़ गेट स्थित अपने स्वागत कार्यक्रम में व्यक्त किए। श्री गुप्ता ने बताया कि उनको 14 अपै्रल, 18 को उन्हें लखनऊ में कार्यकर्ता सम्मान समारोह 2018 लखनऊ में उन्हें सम्मानित किया गया। इस मौके पर खासतौर पर मौजूद राज्य सूचना आयुक्त हाफिर उस्मानी द्वारा उनको सम्मानित किया और उनके द्वारा जनसूचना का अधिकार 2005 के तहत किए गए कार्यां पर संतुष्ठी व्यक्त करते हुए अन्य लोगों को भी इस कानून के तहत सही तथ्यों पर आधिरित सूचनाएं मांगने का आह्वान किया और व्याप्त अव्यवस्थाओं के खिलाफ कार्य पर देवेंद्र को सराहा।
श्री गुप्ता ने बताया कि उनके द्वारा मांगी गई सूचनाओं में से 12 मामलों में जनसूचना अधिकारियों पर सही तथ्यों की जानकारी न दे पाने पर (25-25 हजार) का जुर्माना भी किया गया है। उन्होंने बताया कि वह जनहित में सभी को सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगनी चाहिए। वह इस के अलावा जनहित में पत्रकारिता भी करते हैं। इस मौके पर श्री गुप्ता को मालएं पहनाकर स्वागत और सम्मानित किया गया।
इस मौके पर मुख्य रूप से अमित शर्मा पत्रकार, सोनवीर चौधरी, नैनकमल अग्रवाल, आयोग दीपक, सुनील कुमार, अमित शर्मा आइडिया, हेमंत शर्मा, पवन चौधरी, आशीष भारद्वाज, बंटी भैया, प्रशांत शर्मा आदि लोग मौजूद थे।
इस मौके पर मुख्य रूप से अमित शर्मा पत्रकार, सोनवीर चौधरी, नैनकमल अग्रवाल, आयोग दीपक, सुनील कुमार, अमित शर्मा आइडिया, हेमंत शर्मा, पवन चौधरी, आशीष भारद्वाज, बंटी भैया, प्रशांत शर्मा आदि लोग मौजूद थे।

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